Article By ANAND VISHWAKARMA

Tuesday, 10 April 2018

नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाला आरोपी पुलिस गिरफ्त में

निज संवाददाता रेहटी

रेहटी थाने के ग्राम बोरदी निवासी नाबालिग लडक़ी को बहला फुसलाकर और उसको भगाकर ले जाना आरोपी के लिए बहुत महंगा सावित हुआ है। जहां नाबालिग को ले जाने पर आरोपी की गिरफ्तारी पर पुलिस अधिक्षक ने 3 हजार रूपए का ईनाम घोषित किया था। जहां रेहटी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मंगलवार को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। 
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बोरदी निवासी फरियादी की नाबालिग पुत्री को अज्ञात आरोपी बहला फुसलाकर ले गया। घटना 31 जनवरी 2018 की है। जहां पिता द्वारा रेहटी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने ने नागालिग के मामले को गंभीरता से लिया और एक टीम गठित कर आरोपी पिंटू उर्फ जीतेंद्र पिता भगवत मंाडवी निवासी शांती नगर मंडीदीप जिला रायसेन को सलकनपुर से गिरफ्तार किया। वहीं नाबालिग लडक़ी को मंडीदीप से बरामद कर पिता को सौंपा। इस आरोपी की गिरफ्तारी पर 3 हजार रूपए का ईनाम था। जिसमें रेहटी पुलिस को सफलता मिली है। जिसमें आरोपी को धारा 363, 366 A, 376 भादविए एवं 5/6 पास्को एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। जिसमें रेहटी थाना प्रभारी रजनीकांत दुवे, सव इंन्सपेक्टर श्याम सूर्यवंशी, आरक्षक सत्यनारायण, मनोज, विपिन साईवर सेल आरक्षक, शैलेंद्र और सुनील सालवे की भूमिका सराहनीय रही है। 
जानिए क्या होती हैं धारा 363, 366, 376
363-यह धारा नाबालिग लडक़े या लडक़ी का अपहरण करने या संरक्षक की आज्ञा के बिना बताए कहीं ले जाने पर लगती है। इस धारा के तहत करीब 7 साल की सजा या जुर्माना हो सकता है। 

366-किसी लडक़ी क विवाह के लिए विवश करने, अपहरण करने या उत्प्रेरित करने पर यह धारा लगती है। इसमें 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। 

376 यह धारा दुष्कर्म करने पर लगती है। इसमें दोषी को न्यूनतम 7 साल और अधिकतम 10 साल की कड़ी सजा दिए जाने का प्रावधान है। दोषी पर जुर्माना में भी लगाया जा सकता है। 

भादवि IPC- Indian Panel Code





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